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दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचार्लत की जा रही योजना - मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में बीमित समस्त परिवार को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह "मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित पररवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में समस्त सक्रिय बीमित परिवार | मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में बीमित पररवार के वह सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जनाधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का दो साल तक की आयु का वह शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जनाधार कार्ड में अंकित नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार  से कोई अंशदान/प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।

आयुष्मान दर्ु टघ ना बीमा योजना के अंतगतघ लाभ कब देय होंगे? योजना के अन्तगघत बीर्मत पररवार के सदस्य / सदस्यों की र्नम्नाटं कत दर्ु टघ नाओं में मत्ृयुअथवा अन्य शारीररक क्षर्तयों की दशा में भुगतान टकया जाएगा। अथाघत योजना के लाभ र्नम्न प्रकार की दर्ु टघ नाओं में हुई मत्ृयु/क्षर्त पर देय होंगे-

  1.  सड़क/वाहन दर्ु टघ ना, रेल दर्ु टघ ना एवम ्वायुदर्ु टघ ना से होने वाली मृत्यु/क्षर्त
  2. बीर्मत के ऊँ चाई से र्गरने तथा बीर्मत पर ऊँ चाई से टकसी वस्तु के र्गरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षर्त।
  3. मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु/क्षर्त।
  4. र्ूबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षर्त।
  5. रासायर्नक द्रव्यों के र्िड़काव के कारण मृत्यु या क्षर्त।
  6. बबजली के झटके से होने वाली मृत्यु / क्षर्त।
  7. जलने से होने वाली मृत्यु/क्षर्त ।
  8. मशीन (थ्रेसर कु ट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लान्र्र आटद) पर/से कायघ करते समय होने वाली मृत्यु/क्षर्त। योजना के अन्तगतघ दर्ु टघ ना में हुई क्षर्त का आशय टकसी भी ऐसी शारीररक चोट से है जो टकसी बाह्य, टहंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीररक चोट सन्दर्भतघ दर्ु टघ ना से ही उत्पन्न हुई होनी चाटहए एवं दर्ु टघ ना सेपूवघ अर्स्तत्व मेंनहीं होनी चाटहए। मत्ृयु/ क्षर्त का सीधा संबंध (Proximate Cause) दर्ु टघ ना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा।

योजना के अन्तगघत प्राकृ र्तक मृत्यु अथवा प्राकृ र्तक शारीररक क्षर्तयों पर टकसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। अथाघत्र्नम्न र्स्थर्तयों में लाभ देय नहीं होंगे-

  1. बवर्भन्न बीमाररयों जैसे: के न्सर, टीबी, हृदयार्ात ( हाटघ अटैक) अथवा पागलपन इत्याटद से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षर्तयां।
  2. हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षर्त, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास।
  3. बीर्मत सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य/ड्रग्स /एल्कोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु / क्षर्त।र्चटकत्सा अथवा शल्य टिया के दौरान होने वाली क्षर्त।
  4. बीर्मत सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य/ड्रग्स /एल्कोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु / क्षर्त।
  5. र्चटकत्सा अथवा शल्य टिया के दौरान होने वाली क्षर्त।
  6. नार्मकीय बवटकरण अथवा परमार्ववक अस्त्रों से होने वाली क्षर्त।
  7. युद्ध, बवदेशी आिमण, बवदेशी शत्रु के कृ त्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रबवरोधी गर्तबवर्धयों इत्याटद से होने वाली क्षर्त।
  8. गभघधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षर्त।
  9. बीर्मत व्यबक्त द्वारा आपरार्धक उ द्देश्य से बवर्ध द्वारा र्नधाघररत कानून के उल्लंर्न के कारण हुई क्षर्त।
  10. एबवएशन में अन्गेज होने / बैलूर्नग/माउर्न्टंग/टर्स्माउर्न्टंग के समय या एअरिाफ्ट में पैसेंजर के अर्तररक्त टकसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मत्ृयु/क्षर्त।
  11. बवर्भन्न दर्ु टघ नाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रेक्चर इत्याटद होने की दशा में योजना के अन्तगतघ लाभ देय नहीं होंगे।
  12. जहरीले जन्तु के कारण मृत्यु अथवा क्षर्त।
  13. योजना की एक वर्घ की अवर्ध के दौरान योजना के अन्तगघत बीर्मत पररवार के सदस्यों के संबंध में एक से अर्धक दायों के मामलों में बीर्मत पररवार को इस योजना के अन्तगघत देय अर्धकतम भुगतान रूपये 10 लाख से अर्धक नहीं होगा।
  14. यटद योजना वर्घ में टकसी सदस्य की दर्ु टघ नावश मत्ृय/ु क्षर्त काररत होती हैतथा उसी योजना वर्घ में पुनिः कोई दर्ु टघ ना र्टटत होती हैतो बाद में र्टटत होने वाली दर्ु टघ ना के बवरूद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में टकये गये भुगतान की रार्श को कम करते हुए दसू रे दावे के बवरूद्ध भुगतान टकया जायेगा।
  15. इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की र्स्थर्त में बीर्मत पररवार को टकया जाने वाला भुगतान टकसी सदस्य / सदस्यों की दर्ु टघ नावश मत्ृयु/क्षर्त. काररत होने पर एस.बी.आर.एफ (State Disaster Response Fund), एन.र्ी.आर.एफ (National Disaster Response Fund) एवं मुख्यमंत्री सहायता कोर् एवं अन्य र्निःशुल्क बीमा योजना से टकये गये भुगतान को कम करते हुए दस लाख रूपये तक की सीमा के अद्यधीन होगा।

दुर्घटना बीमा योजना के अंतगतघ आवेदन करने के र्लए टदए गए र्लंक पर र्क्लक करें - https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/#/claim

हाँ, आयुष्मान योजना के तहत सभी सटिय बीर्मत सदस्य योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना के अंतगघत देय भुगतान रार्श सम्पूणघ आयुष्मान पररवार के र्लए हैं। एक पररवार के अन्तगघत आने वाले वे सभी सदस्य र्जनका नाम पररवार की मटहला मुर्खया के जन-आधार कार्घ में अंटकत हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है।

इसके र्लए ई-र्मत्र के न्द्र पर जाकर जनाधार कार्घ में संशोधन करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में सटिय बीर्मत पररवार ही इस योजना का लाभ ले सकते ह

हाँ, यटद वह पररवार आयुष्मान स्वास््य योजना के तहत सटिय बीर्मत पररवार हैतो दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है

नहीं, पररवार (जनाधार में अंटकत) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की र्स्थर्त में कोई रार्श देय नहीं होगी

बीमाकताघ द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृ र्त / अस्वीकृ र्त एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज र्भजवाया जायेगा। इसके अलावा पोटघल पर र्सटीजन लॉग इन करके आवेदन की र्स्त्रर्थ चेक की जा सकती है

दावा सभी वांर्ित दस्तावेज प्राप्त होने / अन्वेर्ण ररपोटघ प्राप्त होने के 30 टदवस में दावे का र्नस्तारण कर टदया जायेगा।

दुर्घटना टदनांक (मत्ृयुहोने की र्स्थर्त में मृत्यु टदनांक) से 30 टदवस की अवर्ध में दावा प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा। बवलम्ब के वांर्ित कारणों के साथ 60 टदवस में दावा टकया जा सकता ह

 

ि.स.

दर्ु टघ ना में हुई क्षर्त का प्रकार

पॉर्लसी के तहत देय भुगतान

   1.

दर्ु टघ ना में मत्ृयुहो जाने पर

5 लाख रुपये देय

   2.  

दर्ु टघ ना मेंपररवार के दो से अर्धक व्यबक्त की मृत्यु हो जाने पर

10 लाख रुपये देय

   3.    दर्ु टघ ना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आखँ ों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूणघ क्षर्त पर (पाथघक्य होने/ इन अंगों के पूणघतिः र्नर्ष्िय होने पर )

3 लाख रुपये देय

    4.  दर्ु टघ ना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पणू घ क्षर्त पर (पाथघक्य होने/ पूणघतिः र्नर्ष्िय होने पर)

1.5 लाख रुपये देय

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