राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं- मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना ” (MCDBY) प्रारंभ की गई हैI इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगाI बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा I
क्र. सं. | दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार | दुर्घटना पर देय लाभ |
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1. | दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर | 5 लाख रूपये |
2. | दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर | 10 लाख रूपये |
3. | दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) | 3 लाख रूपये |
4. | दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) | 1.5 लाख रूपये |
श्रेणी | दुर्घटना का प्रकार | मृत्यु | क्षति |
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1 | 1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना 2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण 3. मकान के ढहने के कारण |
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र 2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़- (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ii) एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट (iii) पंचनामा (iv) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी |
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो) 3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र |
2 | 1. बिजली के झटके के कारण 2. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण |
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र 2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़- (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी 3. एफ आई आर 4. इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. |
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र |
3 | 1. डूबने के कारण 2. जलने की स्थिति में |
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र 2. एफ आई आर 3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4. एफ आर |
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट 2. एफ आई आर / रोजनामचा 3. एफ आर 4. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 5. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र |
दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जा सकेगीं|