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योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं- मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना ” (MCDBY) प्रारंभ की गई हैI इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगाI बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा I 

पात्रता

  • मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार के पात्र सदस्य
  • आरजीएच्एस के तहत पंजीकृत परिवार
  • ऐसे विधुतकर्मी जो कि 1 जनवरी 2004 के पूर्व के हो

योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगें

  1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति
  2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  3. मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  4. बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  5. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  6. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  7. जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति

योजना के अन्तर्गत परिवार को देय लाभ

क्र. सं. दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार दुर्घटना पर देय लाभ
1. दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये
2. दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रूपये
3. दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) 3 लाख रूपये
4. दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 1.5 लाख रूपये

 

योजना के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बिन्दु

 

  1. योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा
  2. यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा
  3. इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनाधार से लिंक हो

दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

श्रेणी दुर्घटना का प्रकार मृत्यु क्षति
1 1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना
2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण
3. मकान के ढहने के कारण
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
  (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  (ii) एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट
  (iii) पंचनामा
  (iv) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो)
3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
2 1. बिजली के झटके के कारण
2. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
   (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
   (ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
3. एफ आई आर
4. इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
3 1. डूबने के कारण
2. जलने की स्थिति में
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. एफ आई आर
3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट
4. एफ आर
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. एफ आई आर / रोजनामचा
3. एफ आर
4. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
5. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र

 

योजना के अन्तर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया

 

  1. परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।
  2. दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  3. विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी
  4. दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा।

अपील सुनवाई की व्यवस्था

दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जा सकेगीं|

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