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योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य/ सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जायेगा । योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए । मृत्यु/ क्षति का सीधा सम्बन्ध (proximate cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु /क्षति पर देय होंगे :

  1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति
  2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  3. मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  4. बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  5. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  6. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  7. जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति

योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे

योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जो योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे में अंकित है तथा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। मृत्यु / क्षति का सीधा संबंध ( Proximity Cause) दुर्घटना से होना चाहिए। आशय यह है कि योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगे-

  1. विभिन्न बीमारियों जैसे: कैंसर, टीबी, हृदयाघात ( हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियाँ।
  2. हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास।
  3. किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य / ड्रग्स/ ऐल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति
  4. चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति
  5. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति
  6. युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति
  7. गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति
  8. बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति
  9. एविएशन में एंगेज होने / बैलूनिंग / मॉउंटिंग/ डिस मॉउंटिंग / के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु/ क्षति
  10. विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे
  11. जहरीले जंतु के कारण मृत्यु अथवा क्षति
  12. पॉलिसी की एक वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान रुपये 5 लाख से अधिक नहीं होगा
  13. यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश क्षति होती है तथा उसी पॉलिसी वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किये गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जायेगा

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