सुरेश कुमार मीना,
परियोजना निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक- जी आई एस
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
क्र. सं. | दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार | दुर्घटना पर देय लाभ |
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1. | दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर | 5 लाख रूपये |
2. | दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर | 10 लाख रूपये |
3. | दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) | 3 लाख रूपये |
4. | दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) | 1.5 लाख रूपये |